Last Updated: September 24, 2026

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हरियाणा में ईद पर नहीं मिलेगी छुट्टी, सरकार ने जारी किए आदेश

March 27, 2025

हरियाणा में ईद पर नहीं मिलेगी छुट्टी, सरकार ने जारी किए आदेश

नेशनल डेस्क: हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर (31 मार्च 2025) की गजेटेड छुट्टी को रद्द कर दिया है। अब इस दिन सरकारी दफ्तर बंद नहीं रहेंगे, बल्कि इसे प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday – RH) के रूप में रखा गया है। यानी, मुस्लिम कर्मचारी चाहें तो इस दिन छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 29 और 30 मार्च 2025 को शनिवार और रविवार होने के कारण पहले ही सरकारी छुट्टियां हैं। वहीं, 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन है, जिस दिन सरकारी दफ्तरों में वित्तीय कामकाज जरूरी होते हैं। इसी वजह से सरकार ने ईद की गजेटेड छुट्टी को हटाकर इसे वैकल्पिक अवकाश में बदल दिया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी?
हालांकि, सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि वे यदि चाहें तो 31 मार्च को छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत छुट्टी (RH) मानी जाएगी। सभी सरकारी विभागों को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।

अब ईद पर सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे
इस आदेश के लागू होने के बाद, हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालय ईद के दिन खुले रहेंगे, यानी सामान्य कामकाज जारी रहेगा। इससे पहले, ईद-उल-फितर गजेटेड अवकाश की सूची में शामिल था, लेकिन अब यह सिर्फ प्रतिबंधित अवकाश रहेगा।

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