Last Updated: October 6, 2026

Dainik Savera Times Logo

Saif Ali Khan Attack Case: सैफ अली खान पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध

April 4, 2025

Saif Ali Khan Attack Case: सैफ अली खान पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध

मुंबई: मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक अदालत को बताया कि अभिनेता सैफ अली खान पर बांद्रा स्थित उनके घर में हुए हमले के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी के पास फंसा चाकू का टुकड़ा और घटनास्थल पर मिला एक हिस्सा आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के पास से बरामद हथियार से मेल खाता है।

आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि तीनों टुकड़े उसी हथियार के थे, जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था।

उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी को बांद्रा में खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने उनपर चाकू से कई वार किए थे। हमले के बाद खान (54) की रीढ़ की हड्डी के पास फंसा चाकू का टुकड़ा निकालने के लिए लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सजर्री की गई थी। उन्हें पांच दिन बाद छुट्टी दे दी गई थी। बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को दो दिन बाद हिरासत में लिया गया था।

पुलिस ने जमानत याचिका के लिखित जवाब में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट का हवाला दिया।

पुलिस के लिखित जवाब में कहा गया है कि आरोपी के पास से बरामद चाकू का टुकड़ा, अपराध स्थल पर मिला एक टुकड़ा और खान की रीढ़ के पास फंसा तीसरा टुकड़ा जांच के लिए एक चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया था। जवाब में कहा गया है अधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार चाकू के टुकड़े एक दूसरे से मेल खाते हैं और एक ही हथियार के हैं।

आरोपी ने वकील अजय गवली के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि प्राथमिकी पूरी तरह से झूठी है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।जमानत याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी है और केवल आरोपपत्र दाखिल किया जाना बाकी है।

याचिका के अनुसार आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और उसे हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।

ये भी पढ़ें: दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप… सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें