Last Updated: October 7, 2026

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निर्धारित मापदंडों से अधिक गेहूँ तोलने पर हुई करवाई, आढ़ती का लाइसेंस निलंबित

April 19, 2025

निर्धारित मापदंडों से अधिक गेहूँ तोलने पर हुई करवाई, आढ़ती का लाइसेंस निलंबित

Mansa News : मार्केट कमेटी मानसा के अंतर्गत खरीद केंद्र नंगल कलां में कच्चे आढ़तियों द्वारा पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड से अधिक गेहूं तोलने का मामला सामने आया है। जब यह मामला डिप्टी कमिश्नर IAS कुलवंत सिंह के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। उपायुक्त ने बताया कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मंडी सुपरवाइजर ने तुरंत सभी आढ़तियों के तोल की जांच की और जांच के दौरान 5 फर्मों के तोल अधिक पाए गए। उन्होंने कहा कि वजन अधिक पाए जाने पर इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक फर्म पर जांच के दौरान वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम अधिक होने पर संबंधित फर्म पर पंजाब मंडी बोर्ड के नियमों के अनुसार जुर्माना लगाकर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अगर मंडियों में किसानों के साथ धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आता है तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आया तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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