
Banke Bihar Corridor : नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की धनराशि (फंड) का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति देते हुए कहा कि वह इस धनराशि से कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास पांच एकड़ भूमि खरीद सकती है। इससे भक्तों को दर्शन के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार चाहती थी कि इस कॉरिडोर के लिए मंदिर के दान में जमा फंड का उपयोग किया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में इस पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश बदलते हुए सरकार को मंदिर के फंड से कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है?
कोर्ट ने क्यों दिया यह फैसला?
Supreme Court permits Uttar Pradesh government to utilise funds from the Shri Banke Bihari Temple in Vrindavan to purchase five acres of land around the temple for corridor development.
Supreme Court orders that the acquired land shall be registered in the name of the deity.… pic.twitter.com/HWh85gG6CU
— ANI (@ANI) May 15, 2025
हाईकोर्ट ने क्यों किया था इनकार?
कोर्ट ने किस पर ज़ोर दिया?
सरकार, मंदिर ट्रस्ट, स्थानीय लोगों और दूसरे संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। केवल सरकार या कोई एक संस्था मथुरा-वृंदावन जैसे पवित्र क्षेत्रों का विकास अकेले नहीं कर सकती।
अन्य धार्मिक स्थानों पर भी होगा ध्यान
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
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