Sharmishtha Panoli case : कोलकाता की एक अदालत ने कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में वजाहत खान को मंगलवार को 16 जून तक कोलकाता पुलिस की हिरासत में भेज दिया। अदालत में हरियाणा और असम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। हरियाणा और असम पुलिस ने भी इसी आधार पर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खान की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया था, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।
अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खान की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें कोलकाता पुलिस की हिरासत में भेज दिया। खान को कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में सोमवार को शहर में गिरफ्तार किया गया था। खान द्वारा कथित रूप से अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ अपने-अपने राज्यों में दर्ज मामलों के संबंध में हरियाणा और असम पुलिस के अधिकारी भी अदालत में मौजूद थे।
कोलकाता पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि खान की सोशल मीडिया टिप्पणियों ने नफरत भड़काई है और कोलकाता पुलिस उनके द्वारा की गई अन्य पोस्ट की जांच करना चाहती है, जिनमें से कुछ को खान ने हटा दिया था। खान के वकील ने दावा किया कि पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि मामला तीन साल पहले की गई पोस्ट से संबंधित है। उन्होंने शिकायतों के समय पर सवाल उठाया। असम पुलिस के वकील ने कोई दलील नहीं दी क्योंकि हरियाणा पुलिस पहले ही अनुरोध कर चुकी थी।
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