नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत अब कोई भी दोपहिया वाहन (जैसे बाइक या स्कूटर) खरीदने पर कंपनी को ग्राहक को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यह नियम ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना (ड्राफ्ट नोटिफिकेशन) 23 जून 2025 को जारी की है।
कब से लागू होगा यह नियम?
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, इस नए नियम की अंतिम घोषणा सरकारी राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने के तीन महीने बाद इसे सभी पर अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी अधिसूचना के तीन महीने बाद सभी वाहन कंपनियों को ग्राहक को दो हेलमेट देना होगा।
इसका उद्देश्य क्या है?
-दोपहिया वाहन चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करना
-पीछे बैठे व्यक्ति की भी जान की हिफाज़त करना
-सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना
-हेलमेट पहनना सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन अक्सर पीछे बैठे लोग हेलमेट नहीं पहनते। इस नियम से दोनों यात्रियों के पास हेलमेट होगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
सड़क दुर्घटना होंगे कम
सरकार का यह प्रस्ताव सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगर यह नियम लागू होता है, तो सभी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों को हर वाहन के साथ दो हेलमेट देना जरूरी होगा–एक चालक के लिए और एक पीछे बैठने वाले के लिए।
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