
चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब पशु क्रूरता निवारण (पंजाब संशोधन) अधिनियम-2025 और पंजाब पशु क्रूरता निवारण (बैलगाड़ी दौड़ संचालन) नियम,-2025 को भी हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि बैलगाड़ी दौड़ किला रायपुर में ग्रामीण खेलों का एक अभिन्न अंग था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पंजाब में पशु खेल गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, “पंजाब पशु क्रूरता निवारण (किला रायपुर ग्रामीण खेल आयोजन और मेले) नियम-2025” को मंजूरी दे दी गई है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना है, जिसमें पशुओं की पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण, सुरक्षा मानक, पंजीकरण/दस्तावेजीकरण और उल्लंघन के लिए जुर्माना शामिल है। यह निर्णय न केवल गांवों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देगा बल्कि पंजाब की स्वदेशी पशु नस्लों को बचाने में भी मदद करेगा।
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