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26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 13 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

July 9, 2025

26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 13 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 13 अगस्त तक कर दिया। यह निर्णय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा राणा के खिलाफ एक नया आरोपपत्र दाखिल करने के बाद लिया गया। इस आरोपपत्र में राणा का गिरफ्तारी ज्ञापन, ज़ब्ती ज्ञापन और कुछ अन्य दस्तावेज शामिल किए गए हैं।

2012 में दायर हुआ था पहला आरोपपत्र

राणा के खिलाफ पहला आरोपपत्र 2012 में दायर किया गया था, और इस हफ्ते की शुरुआत में उसने मुंबई पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए थे। उसने बताया कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद एजेंट था और 2008 के हमलों के दौरान वह मुंबई में मौजूद था।

पहले 9 जुलाई तक बढ़ाई गई थी न्यायिक हिरासत

4 जुलाई को, दिल्ली की अदालत ने राणा की न्यायिक हिरासत को 9 जुलाई तक बढ़ाया था। जब राणा के वकील ने उसकी खराब सेहत का मुद्दा उठाया, तो अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से राणा की सेहत की स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसे 9 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा।

राणा को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अजमल कसाब और अन्य हमलावरों को 26/11 हमले के लिए दिशा-निर्देश दिए थे। राणा ने पाकिस्तान में अपने साथी डेविड हेडली से जानकारी प्राप्त की थी और उसे हमलावरों के लिए नक्शे और निर्देश प्रदान किए थे।

आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी अपील खारिज करने के बाद, राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अब उसके खिलाफ 26/11 के आतंकवादी हमले के मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।एनआईए ने राणा को मुंबई और अन्य शहरों में ले जाकर उस घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करने की योजना बनाई है।

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