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‘हनी ट्रैप’ कांड : मप्र उच्च न्यायालय ने कमलनाथ और गोविंद सिंह के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

July 11, 2025

‘हनी ट्रैप’ कांड : मप्र उच्च न्यायालय ने कमलनाथ और गोविंद सिंह के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

इंदौर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने कुख्यात ‘हनी ट्रैप’ कांड की कथित सीडी को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कांग्रेस के दोनों नेताओं के कथित बयान के आधार पर दावा किया गया था कि ‘हनी ट्रैप’ कांड की कथित सीडी उनके पास है। याचिका में गुहार की गई थी कि इस मामले की निष्पक्ष तहकीकात के लिए दोनों नेताओं को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) को सीडी सौंप दें। याचिका इंदौर के वकील भूपेंद्र सिंह कुशवाह ने वर्ष 2023 में दायर की थी।

न्यायमूíत विवेक रुसिया और न्यायमूíत बिनोद कुमार द्विवेदी ने मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए 10 जुलाई को याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि ‘हनी ट्रैप’ कांड के मामले में निचली अदालत में आरोप-पत्र बहुत पहले ही दाखिल हो चुका है और मुकदमा विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जहां तक दोनों राजनीतिक व्यक्तियों के बयानों का सवाल है, याचिकाकर्ता को उनके बयानों के बारे में अखबारों में छपी खबरों से पता चला।

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