Last Updated: October 15, 2026

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पंजाब में बाल विवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दो बाल विवाह को रोका गया: डॉ. बलजीत कौर

July 16, 2025

पंजाब में बाल विवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दो बाल विवाह को रोका गया: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हाल ही में गुरदासपुर जिले में ऐसे दो मामलों को सफलतापूर्वक रोका गया।

पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), गांव स्तरीय बाल कल्याण समितियों और चाइल्ड हेल्पलाइन टीमों द्वारा त्वरित और समन्वित कार्रवाई के कारण गांव सहाने चक (ब्लॉक कलानौर) और गांधीयन पनियार (ब्लॉक गुरदासपुर) में दो बाल विवाह रोके गए।

डॉ. बलजीत कौर ने ज़ोर देकर कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना दंडनीय अपराध है। नियोजित विवाहों की सूचना मिलने पर, तुरंत हस्तक्षेप किया गया। दोनों परिवारों को कानूनी जटिलताओं और बाल विवाह के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में विस्तार से परामर्श दिया गया।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और जनता के सहयोग से पंजाब एक प्रगतिशील राज्य बनेगा जो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेगा।

परिवारों ने अधिकारियों को सहयोग का आश्वासन दिया और विवाह को कानूनी उम्र पूरी होने तक स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की। ग्रामीणों और परिवारों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की सूचना देने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया गया।

डॉ. बलजीत कौर ने जनता से सतर्क रहने और बाल विवाह की किसी भी सूचना की तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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