Last Updated: September 23, 2026

Dainik Savera Times Logo

NCB ने 2021 पटियाला अफीम बरामदगी मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा दिलाई

July 24, 2025

NCB ने 2021 पटियाला अफीम बरामदगी मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा दिलाई

चंडीगढ़: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2021 के पटियाला अफीम बरामदगी मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। पटियाला के नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में आरोपी गुरमिंदर सिंह को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने गुरमिंदर सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है और कहा है कि अफीम उसके होश में थी और वह अवैध तस्करी में लिप्त था। 20.09.2021 को पटियाला के पटरान के पास एक वाहन से 2.625 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी।

एनसीबी की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने अफीम जब्त की थी। इस मामले में पटियाला निवासी गुरमिंदर सिंह और झारखंड निवासी गौतम कुमार पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था। हालाँकि, गौतम कुमार को बरी कर दिया गया है।

यह दोषसिद्धि मामले की उचित जांच और अभियोजन के माध्यम से नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एनसीबी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

ये भी पढ़े- कांशीराम की जयंती पर बोले राहुल गांधी, ‘बहुजन समाज के सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी कांग्रेस’

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें