
चंडीगढ़: भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारी रमेश कुमारी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है।
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत यह नियुक्ति की है। वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 9 जून 2027 तक (62 वर्ष की आयु पूरी होने तक) इस पद पर रहेंगी।