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पंजाब सरकार ने 3.15 लाख पेंशनभोगियों के लिए ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ किया लॉन्च

November 3, 2025

पंजाब सरकार ने 3.15 लाख पेंशनभोगियों के लिए ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ किया लॉन्च

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को पेंशनभोगी सेवा पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की। यह पोर्टल राज्य के लगभग 3.15 लाख पेंशनभोगियों के लिए पेंशन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु एक वन-स्टॉप समाधान है।

https://pensionersewa.punjab.gov.in पोर्टल का उद्देश्य पेंशन वितरण मामलों की प्रक्रिया को स्वचालित करना और पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को कई सेवाएँ प्रदान करना है।

पंजाब भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पोर्टल शुरुआत में पेंशनभोगियों को छह प्रमुख सेवाएँ प्रदान करेगा, जिनमें ‘जीवन प्रमाण’ मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, उत्तराधिकार मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन को पारिवारिक पेंशन में बदलने के लिए आवेदन, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) प्राप्त करने के लिए आवेदन, शिकायत मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन संबंधी शिकायतें जमा करना और प्रोफ़ाइल अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशनभोगी के व्यक्तिगत विवरण का अद्यतन/परिवर्तन शामिल हैं।

‘जीवन प्रमाण’ मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aadhaar.life और iOS पर https://apps.apple.com/in/app/jeevanpramaan/id6736359405 पर उपलब्ध है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इन सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी पोर्टल पर उपलब्ध आधार प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करके ‘पेंशनभोगी सेवा पोर्टल’ पर पंजीकरण कर सकते हैं।

चीमा ने कहा, “वे अपने मोबाइल फोन, पीसी या लैपटॉप के माध्यम से पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी का उपयोग करके घर बैठे आराम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इन सेवाओं का लाभ निकटतम सेवा केंद्रों पर जाकर, सेवा की होम डिलीवरी के लिए अनुरोध करके, संबंधित पेंशन वितरण बैंकों या जिला कोषागार कार्यालयों से भी प्राप्त किया जा सकता है।”

मंत्री ने विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए भी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि अभी पेंशनभोगी सेवा पोर्टल केवल भारत में ही संचालित है, इसलिए विदेश में रहने वाले पेंशनभोगियों को इस प्रारंभिक चरण में ई-केवाईसी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि एनआरआई पेंशनभोगियों के लिए ई-केवाईसी सक्षम करने हेतु कार्य प्रगति पर है। तब तक, विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी पहले की तरह मैन्युअल जीवन प्रमाण पत्र जमा करते रहेंगे।

यह स्वीकार करते हुए कि कुछ पेंशनभोगियों को पंजीकरण के दौरान शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वित्त मंत्री ने तत्काल सहायता और समर्थन प्रदान करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पोर्टल के शुभारंभ के बाद उत्पन्न होने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कोषागार एवं लेखा निदेशालय, पेंशन एवं नई पेंशन योजना में एक समर्पित वॉर रूम स्थापित किया गया है।

उन्होंने आगे कहा, “निदेशालय स्तर पर तीन समर्पित हेल्पलाइन नंबर (18001802148, 01722996385, 01722996386) निर्धारित किए गए हैं, जो पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।”

सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि जिला कोषागार कार्यालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं और व्यापक उपयोगकर्ता पुस्तिकाएँ वितरित की गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनभोगी सेवा पोर्टल का एक पायलट प्रोजेक्ट जिला कोषागार कार्यालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के स्तर पर पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए इसके तैयार होने की पुष्टि करता है।

वित्त मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह क्रांतिकारी कदम अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और कहा, “हमारे पेंशनभोगी हमारा गौरव हैं।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेंशनर सेवा पोर्टल राज्य के सभी पेंशनभोगियों को समय पर, सटीक और परेशानी मुक्त पेंशन सेवाएँ सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस क्रांतिकारी कदम से राज्य में रहने वाले पेंशनभोगियों को लाभ होगा और उनका जीवन आसान होगा।

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