Last Updated: October 25, 2026

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पंजाब सरकार ने शुरू किया ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’, अब घर बैठे मिल रहीं हैं सभी पेंशन सुविधाएं

November 10, 2025

पंजाब सरकार ने शुरू किया ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’, अब घर बैठे मिल रहीं हैं सभी पेंशन सुविधाएं

पंजाब डेस्क। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लगभग 3.15 लाख पेंशनरों के लिए पेंशन सेवाओं को अधिक सुचारू, सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल https://pensionersewa.punjab.gov.in पर उपलब्ध है। इस पोर्टल का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाना और पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करना है।

छह प्रमुख सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक चरण में पोर्टल पर पेंशनरों को छह मुख्य सेवाएं मिलेंगी—

  1. ‘जीवन प्रमाण’ मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना।
  2. उत्तराधिकारी मॉड्यूल के जरिए पेंशन को पारिवारिक पेंशन में परिवर्तित करने के लिए आवेदन।
  3. एल.टी.सी. (लीव ट्रैवल कंसेशन) के लिए ऑनलाइन आवेदन।
  4. शिकायत निवारण मॉड्यूल के जरिए पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज करना।
  5. प्रोफाइल अपडेट मॉड्यूल से व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन।
  6. ई-के.वाई.सी. सत्यापन सुविधा का लाभ उठाना।

‘जीवन प्रमाण’ ऐप एंड्रॉइड फोन के लिए Google Play Store और एप्पल फोन के लिए App Store से डाउनलोड की जा सकती है।

घर बैठे ई-सेवाओं का लाभ
चीमा ने कहा कि पेंशनर आधार प्रमाणीकरण के जरिए ई-के.वाई.सी. पूरा कर पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद वे अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप से लॉगिन कर घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन सेवाओं का लाभ नज़दीकी सेवा केंद्रों, बैंक शाखाओं या ज़िला कोषालय कार्यालयों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इसके अलावा होम डिलीवरी सेवा का विकल्प भी मौजूद है।

विदेशी पेंशनरों के लिए व्यवस्था
विदेशों में रहने वाले पेंशनरों के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि फिलहाल यह पोर्टल केवल भारत में लागू है। इसलिए एन.आर.आई. पेंशनरों को अभी ई-के.वाई.सी. की आवश्यकता नहीं होगी और वे पहले की तरह मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में एन.आर.आई. पेंशनरों के लिए भी ई-के.वाई.सी. सुविधा सक्षम की जाएगी।

वार रूम और हेल्पलाइन
शुरुआती रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कठिनाई आने पर सहायता के लिए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेज़रीज़ एंड अकाउंट्स, पेंशन और नई पेंशन स्कीम में एक ‘वार रूम’ बनाया गया है। साथ ही शिकायतों के समाधान हेतु तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं — 1800-180-2148, 0172-2996385, 0172-2996386
ये नंबर कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि ज़िला कोषालयों, बैंकों और सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है और विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

“हमारे पेंशनर हमारा सम्मान हैं”
चीमा ने कहा, “हमारे पेंशनर हमारा सम्मान हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध और संवेदनशील है।” उन्होंने विश्वास जताया कि यह ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ राज्य के लाखों पेंशनरों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, जिससे उन्हें समय पर, सटीक और परेशानी-मुक्त सेवाएँ मिल सकेंगी और उनका जीवन अधिक सरल व सम्मानजनक बनेगा।

 

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