Last Updated: November 6, 2026

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Indian Railways Rules : क्या फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी ले जा सकते हैं शराब, जानें क्या है नियम

November 22, 2025

Indian Railways Rules : क्या फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी ले जा सकते हैं शराब, जानें क्या है नियम

Indian Railways Rules : ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्री इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वे शराब साथ ले जा सकते हैं या नहीं। फ्लाइट में तो नियम साफ होते हैं, लेकिन ट्रेन के मामले में ज्यादातर लोगों को सही जानकारी नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि सीलबंद बोतल ले जाना ठीक है, जबकि कुछ मानते हैं कि रेलवे में शराब पूरी तरह बैन है। इसलिए यात्रा से पहले सही नियम जानना बहुत जरूरी है। आइये इसे विस्तार से जानते हैं…

 

राज्यों के शराब कानून पर भी निर्भर…
ट्रेन में शराब ले जाने के नियम सिर्फ रेलवे पर निर्भर नहीं करते, बल्कि राज्यों के शराब कानून पर भी निर्भर होते हैं। क्योंकि ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए जगह के हिसाब से नियम बदल सकते हैं। एक राज्य में अनुम⁠ति होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी अनुमति होगी।

 

रेल एक्ट 1989 क्या कहता है
रेल एक्ट 1989 की धारा 165 के अनुसार रेलवे अधिकारी किसी भी संदिग्ध सामान की जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे जब्त भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के ज्यादातर रेल मार्गों पर शराब लेकर चलना सुरक्षित या पूरी तरह से अनुमति वाला नहीं माना जाता—even सीलबंद बोतल भी परेशानी का कारण बन सकती है।

इन राज्यों में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है
भारत में कुछ राज्यों में शराबबंदी लागू है, जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड, लक्षद्वीप इन जगहों पर शराब खरीदना, बेचना या ले जाना अपराध है। अगर आपकी ट्रेन इन राज्यों में जाती है या वहां से गुजरती है, तो शराब साथ होने पर बड़ी दिक्कत हो सकती है।

 

जहां शराबबंदी नहीं है, वहां क्या करें
अगर आप ऐसे राज्य से सफर कर रहे हैं जहां शराब पर रोक नहीं है, तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

-बोतल सील बंद होनी चाहिए

-शराब सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो

-बेचने या व्यापार के लिए न हो

-खुले में दिखाना या किसी को देना मना है

-फिर भी यह पूरी गारंटी नहीं है कि जांच के समय समस्या नहीं होगी, क्योंकि अंतिम फैसला रेलवे और स्थानीय कानूनों के आधार पर होता है।

 

ट्रेन में शराब पीना पूरी तरह गैर-कानूनी
ट्रेन में शराब पीना, दिखाना या नशे में हंगामा करना कानून के खिलाफ है। रेल एक्ट की धारा 145 के अनुसार 1000 रुपये तक जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसलिए ट्रेन में शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

शराबबंदी वाले राज्य में प्रवेश करते समय सावधानी
अगर आप किसी शराबबंदी वाले राज्य में प्रवेश करते हैं वहां से ट्रेन गुजरती है या उतरते हैं तो उस राज्य के एक्साइज (शराब) कानून लागू होते हैं।
इसमें शामिल हो सकता है—

-गिरफ्तारी

-भारी जुर्माना

-जेल की सजा

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