लुधियाना: डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्प्लोसिव पंजाब द्वारा जारी पत्र के आधार पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सिटी कम हैडक्वार्टर) रूपिंदर सिंह ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानगर में अवैध तौर पर इस्तेमाल, भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री किए जा रहे गैर आई.एस.आई/बी.आई.एस मार्का गैस सिलैंडरों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने आदेशों में बताया कि लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्न में भारतीय सुरक्षा मानकों के विपरीत बिना सुरक्षा मार्क वाले गैस सिलैंडर तथा अनाधिकृत/नकली गैस सिलैंडर एवं कंटेनर को कुछ किरायेदारों या अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना किसी लाइसेंस के अवैध रूप से बेचा, संग्रहित और वितरित किया जा रहा है, जो गैस सिलैंडर नियम 2016 तथा एल.पी.जी सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2000 का उल्लंघन है।
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इसके अतिरिक्त कुछ दुकानदार बड़े सिलैंडरों से गैस निकालकर गैर-आई.एस.आई, गैर-बी.आई.एस तथा नकली सिलैंडरों में गैस रीफिल कर रहे हैं और एक सिलैंडर से दूसरे सिलैंडर में गैस भरकर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, जिससे भारी दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां कई जिंदगियों के लिए घातक खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इसलिए लुधियाना शहर में बिना मार्क वाले या अवैध गैस सिलैंडरों का उपयोग, भंडारण, रीफिलिंग या वितरण पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। किराएदारों द्वारा अवैध उपयोग की स्थिति में मकान मालिक, क्लस्टर/विहड़ा मालिक तथा परिसर के धारक भी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे। अनाधिकृत तरीके से गैस सिलैंडर सप्लाई अथवा बेचने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी पुलिस कमिश्नर रूपिंदर सिंह ने अगले दो महीनों के लिए इन प्रतिबंधों को लगाया है। उन्होंने केवल मानक प्रमाणित गैस सिलैंडरों का ही प्रयोग करने की
अपील की।
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