Last Updated: October 13, 2026

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पुडा टीम ने गांव नंगली, बल खुर्द और मुरादपुरा में अवैध कालोनियों में की कार्रवाई

December 13, 2025

पुडा टीम ने गांव नंगली, बल खुर्द और मुरादपुरा में अवैध कालोनियों में की कार्रवाई

अमृतसर: पंजाब सरकार के निर्देशों तहत अमृतसर विकास अथार्टी (ए.डी.ए) के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत की हिदायतों पर जिला टाऊन प्लानर (रैगुलेटरी) विंग ने शुक्रवार को अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित नई विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों में कार्रवाई की। जिला टाउन प्लानर (रैगुलेटरी) विंग गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में यह कार्रवाई नंगली, मुरादपुरा और बल खुर्द में की गई। इसके साथ ही अवैध कालोनियां विकसित करने वाले कालोनाइजरों को नोटिस भी जारी किए।

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जिला टाऊन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित गांव नंगली और बल खुर्द में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम बंद करवाते हुए डेमोलीशन की कार्रवाई की गई। क्योंकि कालोनाइजरों की ओर से पंजाब सरकार की हिदायतों की उल्लंघना करते हुए सरकारी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और पुडा तथा संबंधित विबागों की मन्जूरी के बिना अनाधिकृत तौर पर कालोनियां विकसित की जा रहीं थी।

उन्होंने बताया इसके अलावा गांव मुरादपुरा में द अर्बन हाइट्स ( ए.जी.एम.) के नाम के तहत विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कालोनी में करवाए जा रहे निर्माण को गिराया गया था लेकिन कालोनाइजर की तरप से कालोनी में दोबारा विकास के काम शुरु कर लिए थे, जिसके चलते पुड्डा की टीम ने एक बार फिर से पापरा एक्ट-1995 के तहत डैमोलीशन की कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट 1995 की शोध 2024 के तहत 5 से 10 साल तक की कैद और 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

ओलख ने बताया कि अनाधिकृत कालोनाइजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी रैवेय्यू रिकार्ड के आधार पर लिखा है। विभाग की ओर से अब तक कुल 47 अनाधिकृत कालोनियों के खिलाफ डेमोलीशन की कार्रवाई की जा चुकी है, जिनका ब्योरा आम जनता की सूचना के लिए अमृतसर विकास अथार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा 33 अवैध कालोनियां काटने वाले कालोनाइजरों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने को लेकर पुलिस को लिखा जा चुका है। इसके अलावा संबंधित तहसीलदार को कोई दस्तावेज रजिस्टर नहीं करने और किसी तरह का कोई बिजली कनैक्शन जारी नहीं करने को भी लिखा गया है।

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