Last Updated: October 14, 2026

Dainik Savera Times Logo

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR को मिली को प्रदूषण से राहत, हटाई गईं ग्रैप-4 की पाबंदियां

December 24, 2025

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR को मिली को प्रदूषण से राहत, हटाई गईं ग्रैप-4 की पाबंदियां

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत मिली। हवा में सुधार के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप स्टेज-IV की पाबंदियां हटा दीं।

ग्रैप स्टेज-IV की पाबंदियां हटाई गईं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और उससे सटे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार को देखते हुए ग्रैप के स्टेज-IV के तहत लागू कड़े प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। हालांकि, स्टेज-I, II और III के तहत उपाय यथावत रहेंगे और उन्हें और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा।

आयोग ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लिया। वर्तमान में 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 13 दिसंबर 2025 के आदेशों के अनुसार स्टेज-I, II, III और IV लागू थे। ग्रैप पर गठित उप-समिति ने बुधवार को हुई बैठक में क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और आईएमडी-आईआईटीएम के पूर्वानुमानों की समीक्षा की।

वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ

समिति ने पाया कि तेज हवाओं और अनुकूल मौसम के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 24 दिसंबर को एक्यूआई 271 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि, आने वाले दिनों में हवाओं की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बढ़ने की संभावना जताई गई है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उप-समिति ने 13 दिसंबर के उस आदेश को रद्द करने का फैसला किया, जिसके तहत स्टेज-IV लागू किया गया था।

हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि स्टेज-I, II और III के अंतर्गत सभी उपाय 21 नवंबर के संशोधित ग्रैप के अनुसार पूरे एनसीआर में सख्ती से लागू और निगरानी में रहेंगे, ताकि वायु गुणवत्ता फिर से ‘अति गंभीर’ श्रेणी में न पहुंचे। सभी संबंधित एजेंसियों को स्टेज-II और III के तहत उपायों को और अधिक तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, शीतकालीन मौसम को देखते हुए नागरिकों से अपील की गई है कि वे ग्रैप स्टेज-I, II और III के तहत जारी नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें