
जम्मू कश्मीर डेस्कः प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी से लड़ने और नशीले पदार्थों के व्यापार को सपोर्ट करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में श्रीनगर पुलिस ने 3 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच की गई है। इसमें दो मंजिला रिहायशी घर, दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 1 कनाल और 4 मरला जमीन शामिल है। बता दें प्रॉपर्टी कुख्यात ड्रग पेडलर एजाज अहमद मीर के नाम है, जो पालपोरा नूरबाग का रहने वाला है।
एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार, यह अटैचमेंट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के प्रावधानों के तहत सफाकदल पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8 और 21 के तहत एक FIR की जांच के बाद किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी ने ड्रग तस्करी की गतिविधियों से कमाए गए अवैध पैसे से यह प्रॉपर्टी हासिल की थी।
पुलिस ने कहा कि यह अटैचमेंट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया। जांच के दौरान, यह साबित हुआ कि आरोपी व्यक्ति ने ड्रग तस्करी की गतिविधियों से कमाए गए अवैध पैसे से यह प्रॉपर्टी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया और यह कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए की गई। पुलिस ने आगे कहा कि अटैचमेंट ऑर्डर के अनुसार, मालिक को अगले आदेश तक उक्त प्रॉपर्टी को बेचने, लीज पर देने, ट्रांसफर करने, बदलने या किसी तीसरे पक्ष का कोई हित बनाने से रोक दिया गया है।
श्रीनगर पुलिस ने कानून के अनुसार, अपराधियों और अपराध से होने वाली कमाई दोनों को निशाना बनाकर, ड्रग तस्करी से लड़ने और नशीले पदार्थों के व्यापार को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। जनता से अपील की गई है कि वे समाज से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने में मदद करने के लिए सहयोग करें और विश्वसनीय जानकारी शेयर करें।