
अमृतसर: जिला प्रशासन ने चाइना डोर के इस्तेमाल और स्टोरेज पर रोक लगा दी है और अगर कोई अब भी चाइना डोर से पतंग उड़ाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे 15 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। लोहड़ी पर गुरुनगरी में भारी गिनती में लोग पतंगबाजी करते हैं। चाइना डोर से पतंग उड़ाने से लोगों और पक्षियों की जान को खतरा होता है। डीसी दलविंदजीत सिंह कहा कि नागरिकों, विशेषकर बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्लास्टिक, नायलॉन या इसी तरह के सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे /डोर का उपयोग करने या पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांङो या कांच, किसी अन्य धागे से लेपित धातु के हिस्सों का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्न में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
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