Last Updated: October 12, 2026

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नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट: नवांशहर में BKI के दो ऑपरेटिव गिरफ्तार, IED बरामद

January 29, 2026

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट: नवांशहर में BKI के दो ऑपरेटिव गिरफ्तार, IED बरामद

नवांशहर (पंजाब): डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट की जांच में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पाकिस्तान-ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

ये गिरफ्तारियां नवांशहर में हिमाचल प्रदेश पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में की गईं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ ​​शेरू उर्फ ​​कमल और प्रदीप सिंह उर्फ ​​दीपू के रूप में हुई है, दोनों SBS नगर के राहों के रहने वाले हैं। उनके पास से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) भी बरामद किया गया है।

DGP गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार लोग गुरप्रीत उर्फ ​​गोपी नवांशहरिया और BKI के मास्टरमाइंड हरविंदर रिंदा के करीबी सहयोगी सुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि 31 दिसंबर, 2025 को आरोपियों ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पंजाब से हिमाचल प्रदेश IED पहुंचाया था। इस विस्फोटक का इस्तेमाल बाद में 1 जनवरी, 2026 को नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट में किया गया था, जो पुलिस ठिकानों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।

DGP ने कहा कि आतंकी मॉड्यूल के पिछले और अगले कनेक्शन का पता लगाने और साजिश में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

ऑपरेशन की जानकारी देते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) नवांशहर तुषार गुप्ता ने बताया कि पुलिस स्टेशन राहों में NDPS एक्ट के तहत दर्ज FIR की जांच के दौरान दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आई।

उनके खुलासों और उसके बाद की कार्रवाई के आधार पर, आरोपियों द्वारा बताए गए स्थान से एक IED बरामद किया गया, जिससे उनकी संलिप्तता की और पुष्टि हुई।

SSP गुप्ता ने आगे बताया कि नालागढ़ ब्लास्ट में शामिल दो और लोगों की पहचान कर ली गई है और पुलिस टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। इस संबंध में, पुलिस स्टेशन राहों में आर्म्स एक्ट की धारा 25, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 4 और 5, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 10, 13, 15, 16, 17 और 18, और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(1) और 113(3) के तहत एक अलग FIR नंबर 20, तारीख 29 जनवरी, 2026 को दर्ज की गई है।

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