Last Updated: September 22, 2026

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बार एसोसिएशन चुनाव 2026 का ऐलान: सख्त नियमों के साथ जारी हुआ पूरा शेड्यूल

April 8, 2026

बार एसोसिएशन चुनाव 2026 का ऐलान: सख्त नियमों के साथ जारी हुआ पूरा शेड्यूल

लुधियाना: Bar Council of Punjab and Haryana ने पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ की विभिन्न बार एसोसिएशनों के वार्षिक चुनावों को लेकर घोषणा कर दी है। जारी निर्देशों के अनुसार, चुनाव 15 मई 2026 को संपन्न होंगे और सभी संबंधित संस्थाओं को तय नियमों के तहत ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या निर्धारित समयसीमा से बाहर जाकर कराए गए चुनाव अमान्य माने जाएंगे।

चुनाव की अहम तारीखें तय

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, उम्मीदवारों को 16 अप्रैल तक शपथ-पत्र और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। 20 अप्रैल तक चुनाव समिति का गठन किया जाएगा, जबकि 24 अप्रैल को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची पर आपत्तियां 2 मई तक दर्ज कराई जा सकेंगी और उनका निपटारा 8 मई तक किया जाएगा।

महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य

Supreme Court of India के निर्देशों के अनुरूप, चुनाव प्रक्रिया में महिला वकीलों को कम से कम 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य किया गया है। इस कदम को कानूनी पेशे में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कड़े नियमों के तहत होंगे चुनाव

इस बार चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई सख्त नियम लागू किए गए हैं। “वन वोट-वन बार” सिद्धांत के तहत प्रत्येक वकील केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान कर सकेगा। साथ ही, केवल पंजीकृत वकीलों को ही वोट देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के नकद लेन-देन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सभी वित्तीय गतिविधियां डिजिटल माध्यम से ही करनी होंगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

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उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

बार काउंसिल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित चुनाव को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर काउंसिल स्वयं हस्तक्षेप कर एडहॉक कमेटी के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में ले सकती है।

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