पानीपत। अंसल चौक पर प्रेम विवाह से नाराज होकर बंटी की हत्या करने वाले उसके साले और पांच दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसके अलावा 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई उनमें सुरेंद्र, रिंकू उर्फ रिंकी, अनिल उर्फ मोटा, राजेश उर्फ राजू और श्याम सुंदर शामिल हैं। आरोपित मोनू को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने बताया कि सेक्टर-13-17 थाना पुलिस को 20 फरवरी 2023 को विजय ने शिकायत दी थी।
उसने बताया कि वह मूल रूप से गांव बबैल का रहने वाला है। वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अंसल में रहता है। उसके बड़े भाई बंटी ने काजल के साथ प्रेम विवाह किया था, जिससे काजल के परिवार में नाराजगी थी। विजय ने बताया कि वह और उसका भाई अंसल चौक पर फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाते थे। काजल के ताऊ का बेटा सुरेंद्र, संदीप और राजू शादी के बाद से ही बंटी की रेकी कर रहे थे।
शाम करीब साढ़े सात बजे, जब बंटी दुकान पर था और विजय भी वहीं मौजूद था, तभी सफेद रंग की कार में सवार 4-5 युवक मौके पर पहुंचे। आरोपितों ने दुकान के पास आकर घेराबंदी की और बंटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बंटी ने सब्जी की क्रेट की आड़ लेकर बचने की कोशिश की, लेकिन गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी।
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