पटियाला : पटियाला जिले में 9 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पटियाला के कुशल मार्गदर्शन में सभी प्रकार के मामलों गैर-समझौता योग्य आपराधिक मामलों को छोड़कर संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पटियाला जिले में 19 लोक अदालत पीठें पटियाला में 12, राजपुरा में 2, नाभा में 2 और समाना में 2 गठित की गईं। वैवाहिक विवादों में मामले दर्ज करने से पहले आपसी समझौते के माध्यम से मामलों को निपटाने के लिए पटियाला महिला प्रकोष्ठ में एक पीठ भी गठित की गई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 33856 मामलों पर सुनवाई हुई और 27786 मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया, जिसमें 19,68,23,395 रुपए की राशि शामिल थी।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, पटियाला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवतार सिंह, पटियाला जिला विधि सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव शिल्पी गुप्ता उपस्थित थे। उन्होंने न्यायाधीशों के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया और संबंधित पक्षों को अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर, पटियाला के माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवतार सिंह ने लोक अदालतों के अनेक लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक बार लोक अदालत में किसी मामले का निपटारा हो जाने पर, उसका निर्णय अंतिम हो जाता है और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की एक प्रमुख विशेषता पारिवारिक न्यायालयों के समक्ष लंबित 143 पारिवारिक विवाद मामलों और 184 चेक बाउंस मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा था, जिनमें कुल 6,29,14,961 रुपए की राशि शामिल थी।
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