कठुआ : जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने आज एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत ड्रग तस्कर राशिद अली पिता बाबी दीन, निवासी मुकुंदपुर, तहसील मढ़ीन, जिला कठुआ की लगभग 46 लाख कीमत वाली अचल संपत्ति (एक मंजि़ला रिहायशी घर) को जब्त किया। जांच के दौरान इस संपत्ति की पहचान अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति के तौर पर हुई। यह पूरी कार्रवाई एसएसपी कठुआ सुश्री मोहिता शर्मा के निर्देश पर एसपी ऑपरेशन्स कठुआ, एसडीपीओ बॉर्डर और एसएचओ राजबाग की मौजूदगी में की गई।
जांच में पता चला कि ड्रग तस्कर के पास राजबाग में लगभग 46 लाख कीमत का एक मंजि़ला रिहायशी घर था, जिसे शुरूआती तौर पर नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से हुई कमाई से हासिल किया गया था। आज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट/ पीडब्ल्यूडी/आर एंड बी डिपार्टमेंट की मौजूदगी में, एसडीपीओ बॉर्डर और एसएचओ राजबाग की अगुवाई वाली टीम ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68 ए.2 (सी) और ई के साथ धारा 68-एफ के तहत इस संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त किया।
जांच के दौरान यह बात सामने आई कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों से हुई कमाई से हासिल की गई थी। चूंकि शुरूआती तौर पर यह पाया गया कि संपत्ति नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से हासिल की गई थी, इसलिए इसे कानून के अनुसार जब्त कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने कठुआ पुलिस की इस पहल की सराहना की है, जिसके तहत कठुआ जिले में ड्रग तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से बनाई गई या इस्तेमाल की गई अचल संपत्ति को जब्त किया गया है।
कठुआ पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और नशीले पदार्थों के नेटवर्क और ड्रग अपराधियों की अवैध रूप से हासिल संपत्ति, दोनों को निशाना बनाकर जिले को नशा-मुक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराती है। हम कठुआ जिले के लोगों से भी अपील करते हैं कि वे आगे आएं और 112 या 9858034100 पर कॉल करके ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में जानकारी दें।