Last Updated: September 21, 2026

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Patna Firing Case : पटना जिला जज ने फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

June 9, 2026

Patna Firing Case : पटना जिला जज ने फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Patna Firing Caseः पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला 2 जून की एक कथित गोलीबारी की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।

क्या है पूरा मामला
2 जून की रात पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर विवाद की स्थिति बन गई थी। कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ की। पोस्टर फाड़े गए और सुरक्षा गार्डों से मारपीट हुई। इसी दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई।

 

 

वायरल वीडियो से शुरू हुई जांच
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दो सुरक्षा गार्ड गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया

पुलिस ने क्या कार्रवाई की
जांच के दौरान मामला और गंभीर हो गया। कदमकुआं थाने में FIR दर्ज की गई। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने सुरक्षा गार्डों की भूमिका की जांच शुरू की। पूछताछ में गार्डों ने अलग बात कही। गार्डों ने कहा कि फायरिंग उन्होंने खुद की, कथित तौर पर बचाव में उनका दावा था कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। इस बयान के बाद मामले की जांच और आगे बढ़ गई ।

खान सर का पक्ष
शुरुआत में खान सर ने फायरिंग की बात कही थी । बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मामले में उनका नाम जुड़ने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।

कोर्ट का आया फैसला
खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की अर्जी दी थी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है । आगे की सुनवाई में मामले की विस्तृत जांच होगी।

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