Apply online for a ration card by the 11th : अमृतसर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की घोषणा और राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013/स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत नए राशन कार्ड बनवाने और मौजूदा राशन कार्ड में सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए 22 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।
इस पहल का मकसद यह पक्का करना है कि योग्य परिवारों/लाभार्थियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रक्रिया के ज़रिए शामिल किया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल ने बताया कि नए राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा राशन कार्ड में सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट – http://foodsuppb.gov.in से अंग्रेज़ी और पंजाबी भाषाओं में डाउनलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदकों को फॉर्म भरने से पहले उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा आवेदन जमा करना चाहिए। आवेदक अपने नज़दीकी सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
सेवा केंद्र/CSC के ज़रिए आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, आवेदक को प्रति फॉर्म 100 रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि आवेदक https://ercms.punjab.gov.in पोर्टल के ज़रिए सीधे ऑनलाइन भी आवेदन जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आवेदक को कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा, आवेदक अपना फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स और प्रति फॉर्म 100 रुपये की फीस के साथ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, फूड, सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स, कमरा नंबर 301-302, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, तरनतारन के ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं।
📍 Location: Amritsar (Amritsar)
मेष: दिन शुभ रहेगा...