
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत वीरवार को रद्द कर दी और 3 सप्ताह के भीतर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने सोनम को जमानत दिए जाने के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा, प्रतिवादी (सोनम) ने अपनी गिरफ्तारी के कारणों पर संतुष्टि जताई।
दस्तावेज वास्तव में उसे दिए गए थे। इसलिए, हम गिरफ्तारी की वैधता के मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। इतना कहना काफी है कि दोनों अदालतों ने इस अदालत के फैसले के आधार पर जमानत देकर गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मुकद्दमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती और 6 महीने के भीतर पूरी नहीं होती है तो सोनम नई जमानत याचिका दायर कर सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम को उसके कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था।
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