Last Updated: September 23, 2026

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जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करों की ₹5.60 करोड़ की संपत्तियां अटैच

July 27, 2026

जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्करों की ₹5.60 करोड़ की संपत्तियां अटैच

जम्मू कश्मीरः घाटी में नारकोटिक्स तस्करी के खिलाफ बड़ी वित्तीय कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने कथित ड्रग तस्करों की करीब ₹5.60 करोड़ की अचल संपत्तियां अटैच की हैं। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत की गई है। पुलिस का कहना है कि इस कदम से शहर में सक्रिय कथित ड्रग सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत चलाए जा रहे नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गैरकानूनी तरीके से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाकर नारकोटिक्स तस्करी से जुड़े आर्थिक ढांचे को कमजोर करना है। पुलिस के अनुसार, चनापोरा पुलिस स्टेशन ने अलग-अलग NDPS मामलों में शामिल आरोपियों से जुड़ी सात अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इनमें चनापोरा निवासी मोहम्मद यासीन राथर की करीब ₹65 लाख की संपत्ति शामिल है, जो FIR नंबर 42/2023 में NDPS एक्ट की धारा 8/21 और 22 के तहत दर्ज मामले से जुड़ी है।

इसी तरह, गौसिया कॉलोनी, लाल नगर निवासी सुहैल राशिद हारून की करीब ₹60 लाख की संपत्ति को FIR नंबर 41/2025 के तहत धारा 8/22 और 29 NDPS एक्ट में अटैच किया गया। बाग-ए-मेहताब निवासी मोहम्मद आसिफ राथर की लगभग ₹75 लाख की संपत्ति को FIR नंबर 35/2026 के तहत धारा 8/21 NDPS एक्ट के मामले में जब्त किया गया। पुलिस ने आजाद बस्ती, नाटीपोरा निवासी अरसलान सैयद बेग की करीब ₹35 लाख की संपत्ति भी अटैच की, जो FIR नंबर 28/2026 में धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले से संबंधित है।

एक अन्य बड़ी कार्रवाई में नाटीपोरा के बुद्धशाह नगर निवासी हिलाल अहमद पारे की करीब ₹1 करोड़ की संपत्ति को FIR नंबर 23/2026 के तहत धारा 8/21 और 29 NDPS एक्ट के मामले में अटैच किया गया। इसके अलावा, सनत नगर निवासी दानिश रेयाज शाह की करीब ₹75 लाख की संपत्ति को FIR नंबर 21/2025 के तहत धारा 8/22 और 29 NDPS एक्ट में अटैच किया गया। वहीं, बारामूला निवासी और वर्तमान में नाटीपोरा में रह रहे साकिब नसीर बेग की करीब ₹70 लाख की संपत्ति को FIR नंबर 45/2025 के तहत धारा 8/21 और 29 NDPS एक्ट के तहत अटैच किया गया।

सदर पुलिस स्टेशन ने SD कॉलोनी, नाटीपोरा निवासी शाहीम फारूक भट का करीब ₹80 लाख मूल्य का घर भी अटैच किया है। यह कार्रवाई FIR नंबर 08/2026 में दर्ज NDPS एक्ट की धारा 8/21 और 29 के तहत की गई है। पुलिस ने बताया कि अटैच की गई सभी संपत्तियों की पहचान कथित तौर पर अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित आय से बनाई गई संपत्तियों के रूप में की गई है। यह कार्रवाई NDPS एक्ट के निर्धारित नियमों के अनुसार की गई है और संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य ड्रग तस्करों को अवैध कमाई से वंचित करना और नारकोटिक्स नेटवर्क के आर्थिक आधार को खत्म करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्ति को सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा। नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ड्रग तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा कर सहयोग करें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि लोगों से मिलने वाली सूचनाओं को पूरी गोपनीयता के साथ रखा जाएगा।

📍 Location: Srinagar (Srinagar)

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