Last Updated: November 5, 2026

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फरीदकोट में कई तरह की पाबंदियां लागू, 3 अक्टूबर तक रहेगा आदेश

August 17, 2026

फरीदकोट में कई तरह की पाबंदियां लागू, 3 अक्टूबर तक रहेगा आदेश

Various restrictions imposed in Faridkot : फरीदकोट। जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जिले में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश के तहत लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू की बिक्री, बिना रिफ्लेक्टर वाहनों के संचालन और बिना अनुमति सार्वजनिक तालाब भरने पर रोक लगाई गई है। ये सभी आदेश 3 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

लाउड स्पीकर लगाने पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट ज़िले की सीमा के भीतर लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (शोर नियंत्रण) एक्ट 1956 के तहत, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना इजाज़त के लाउडस्पीकर नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि खास हालात और मौकों पर, एडमिनिस्ट्रेटर संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट से लिखित इजाज़त लेने और पंजाब इंस्ट्रूमेंट (शोर नियंत्रण) एक्ट, 1956 में बताई गई शर्तों का पालन करने के बाद ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में लोग सांस्कृतिक, धार्मिक या त्योहारों के कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। इससे सार्वजनिक शांति भंग होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक 3 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगी।

अवैध कब्जे पर रोक

इसके अलावा, फरीदकोट ज़िले की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी सड़कों/रास्तों की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। ज़िला मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट ज़िले की सीमा के भीतर शिक्षण संस्थानों के आस-पास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू रखने और 18 साल से कम उम्र के लोगों को इसे बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का इस्तेमाल व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। यह रोक 3 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगी।

बिना रिफ्लेक्टर वाहनों के चलने पर रोक

इसी तरह, बिना लाल रिफ्लेक्टर या आगे-पीछे चमकदार टेप वाली साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, फेरीवालों और ऐसी ही दूसरी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसी गाड़ियों से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इससे न सिर्फ़ आर्थिक और जान-माल का नुकसान होता है, बल्कि आम लोगों के बीच अशांति और शांति-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी पैदा होता है। इसलिए, आगे और पीछे लाल रिफ्लेक्टर या कोई रिफ्लेक्टिव ग्लास या चमकदार टेप लगाए बिना इन गाड़ियों को चलाना मना होगा। यह रोक 3 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगी।

बिना मंज़ूरी के सार्वजनिक तालाबों को भरने पर रोक

फरीदकोट के ज़िला मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट ज़िले के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक तालाबों को भरने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आम लोग या पंचायतें सार्वजनिक तालाबों को भरने का काम करती हैं, जिससे गांवों में पानी का बहाव रुक जाता है और झगड़े का डर बना रहता है। इसी वजह से यह रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोई भी व्यक्ति या पंचायत, ज़िला मजिस्ट्रेट (यानी खुद उनके), संबंधित सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट या संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत अधिकारी से पहले मंज़ूरी लिए बिना सार्वजनिक तालाबों को नहीं भरेगा। यह रोक 3 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेगी।

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