Last Updated: October 8, 2026

Dainik Savera Times Logo

NIA की विशेष अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

August 19, 2026

NIA की विशेष अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

जम्मू: जम्मू-कश्मीर की एक विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना मोहम्मद याकूब उर्फ अबू सुमाना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। एनआईए अदालत ने आतंकवादी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है क्योंकि उस पर यूएपीए की धारा 35 के तहत आरोप है। एनआईए ने बताया कि श्रीनगर में मोहम्मद नकीब भट से बरामद एक चीनी ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूसों की जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता सामने आई।

एनआईए के मुताबिक, अबू सुमामा ने कथित तौर पर गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादियों अब्दुल्ला राजपूत उर्फ कामरान अहमद और खुबैब उर्फ उस्मान जट को निर्देश दिए थे। आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी गतिविधियां करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पाया कि आरोपी फरार है और एनआईए की गैर-जमानती वारंट जारी करने की अर्जी मंजूर कर ली।

8 जुलाई को जम्मू की उसी विशेष एनआईए अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से संबंधित एक मामले के सिलसिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैबा के पाकिस्तान स्थित प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। यह आदेश एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 8 जुलाई को पारित किया था, एनआईए द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सईद के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के दो दिन बाद।

जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में 76 वर्षीय सईद पर प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैबा (एलईटीटी) और उसके सहयोगी मोर्चे, द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के प्रमुख के रूप में व्यक्तिगत क्षमता और अन्य दोनों ही मामलों में आरोप लगाए गए हैं। उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत के आदेश के अनुसार, एनआईए ने अदालत को सूचित किया कि फरार आतंकवादी सईद जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का निवासी है, पहलगाम आतंकी हमले में आरोपी है और जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है।

एजेंसी ने मामले में आगे की कार्यवाही शुरू करने और किसी भी आगे की जांच में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। पिछले साल 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। सईद जिसे भारत और अमरीका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें