
अमृतसर : जिले में बढ़ते शोर प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, साउंड एम्पलीफायर तथा अन्य शोर पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, बैंक्वेट/मैरिज हॉल, होटल, रिजॉर्ट तथा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों पर लागू होगा।
किसी कार्यक्रम में लाउडस्पीकर या डीजे चलाने के लिए संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल सक्षम अथॉरिटी द्वारा नियमों के तहत स्वीकृत विशेष छूट वाले मामलों में ही यह आदेश लागू नहीं होंगे। मैरिज हॉल और आयोजकों पर विशेष नजर: प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिले में कई बैंक्वेट एवं मैरिज हॉल में देर रात तक DJ और लाउडस्पीकर चलाए जाते हैं। इससे आम लोगों की शांति, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और अमन-चैन प्रभावित होने की आशंका रहती है।
आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई 2005 को जारी निर्देशों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं अन्य शोर पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश 16 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि निर्धारित समय के बाद डीजे अथवा तेज आवाज वाले उपकरण चलाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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