
8 liquor shops sealed in Kullu : कुल्लू। शराब के प्रिंट रेट से अधिक दाम वसूलने के खिलाफ आबकारी एवं कराधान विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने जिले में 8 शराब ठेकों को सील कर प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने शराब विक्रेताओं को निर्धारित दरों पर ही बिक्री करने की चेतावनी दी है।
इसी कड़ी में जिला कुल्लू के आठ शराब की दुकानों को भी विभाग के द्वारा सील किया गया है। लोगों के द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग को शिकायत होती गई थी कि यहां पर प्रिंट रेट से अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है। जिस पर अब विभाग ने 8 ठेके सील किए हैं और सभी ठेका प्रबंधन को 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आबकारी एवं कराधान विभाग का दावा है कि आने वाले समय में भी उनकी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
इसके अलावा बाहरी राज्यों से अवैध रूप से लाई जा रही शराब और बियर की तस्करी पर भी रोक लगाई जाएगी। गौर रहे कि शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से एक भी रुपया अधिक वसूलना सीधे तौर पर कानूनी अपराध है। विभाग को कुछ शराब की दुकानों पर तय दरों से ज्यादा दाम वसूले जाने की गुप्त और लिखित शिकायतें मिल रही थीं।
आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त गग्नेश गुप्ता ने बताया कि विभाग की टीम ने मनाली के पलचान, शमशी, बाशिंग, सरवरी बाजार, जगतसुख, मनालसू, मंगलौर और हरिपुर में शराब की दुकानों को सील कर दिया है। अब जुर्माना अदा करने के बाद ही अब संचालक दुकानें खोल सकेंगे। उन्होंने सभी शराब विक्रेताओं को दो टूक शब्दों में वे भविष्य में चेतावनी दी है कि केवल और केवल निर्धारित दरों पर ही शराब की बिक्री करें।
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