Last Updated: November 7, 2026

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अमृतसर में 31 बेंचों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी

September 11, 2026

अमृतसर में 31 बेंचों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी

The court will convene with 31 benches : अमृतसर। 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अमृतसर जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लंबित और मुकदमा-पूर्व मामलों के आपसी सहमति से निपटारे के लिए कुल 31 बेंच गठित किए गए हैं। इस दौरान करीब 30,000 मामलों को सुनवाई एवं निपटारे के लिए रखा जाएगा।

जिला और सत्र न्यायाधीश जतिंदर कौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लंबित एवं मुकदमा-पूर्व मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय अमृतसर में 25 बेंच, अजनाला में 3 बेंच तथा बाबा बकाला साहिब में 2 बेंच गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पात्र मामलों की सुनवाई के लिए लेबर कोर्ट का 1 बेंच तथा स्थायी लोक अदालत का 1 बेंच भी गठित किया गया है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लगभग 30,000 मामलों को सुनवाई एवं निपटारे के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। इनमें दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले (MACT), नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं पानी के बिलों से संबंधित विवाद, राजस्व मामले तथा कानून के अनुसार निपटाए जा सकने वाले अन्य समझौतायोग्य आपराधिक मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतें त्वरित, किफायती एवं आपसी सहमति पर आधारित विवाद निपटारे का प्रभावी माध्यम हैं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड का दर्जा सिविल कोर्ट की डिक्री के समान होता है और यह अंतिम एवं संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में, जहां कानून के अनुसार लागू हो, अदालती फीस वापस कर दी जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, डी.एल.एस.ए., अमृतसर, श्रीमती जतिंदर कौर ने जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर की ओर से सभी संबंधित वादकारियों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं अन्य हितधारकों से अपील की कि वे 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से शीघ्र निपटारा करवाने के लिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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