Last Updated: November 5, 2026

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CBI ने दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की

September 15, 2026

CBI ने दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की

नई दिल्ली : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, हालांकि बंबई हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए किसी को भी इसमें नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। एफआईआर 13 सितंबर को दर्ज की गई। इसमें आपराधिक साजिश, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, सबूत मिटाने और अपराधियों को बचाने के लिए लोक सेवकों द्वारा गलत रिकॉर्ड तैयार करने से जुड़ी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं लगाई गई हैं।

सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया और औपचारिक जांच सहित बयान दर्ज करना शुरू कर दिया गया है। हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस सिलसिले में दिशा के पिता सतीश सालियान ने एक याचिका दायर की थी।

सीबीआई द्वारा 11 सितंबर को दर्ज किए गए सतीश सालियान के बयान से ऐसे अपराधों का खुलासा हुआ, जो आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ 376(डी) (सामूहिक दुष्कर्म), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), और 217 व 218 (लोक सेवक द्वारा कानून का पालन न करना/गलत रिकॉर्ड तैयार करना) के तहत दंडनीय हैं।

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