Last Updated: September 20, 2026

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नाबालिग साइक्लिस्ट ने कोच पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO में केस

September 20, 2026

नाबालिग साइक्लिस्ट ने कोच पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO में केस
POCSO Case Filed Against Foreign Cycling Coach : पटियाला। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (NIS), पटियाला में प्रशिक्षण ले रहे 16 वर्षीय नेशनल-लेवल साइक्लिस्ट ने एक विदेशी साइक्लिंग कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग एथलीट एशियन गेम्स की तैयारी के लिए आरोपी विदेशी कोच की निगरानी में प्रशिक्षण ले रहा था। जांच अधिकारी हरसरनवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली स्थित उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई, लेकिन वह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच करने के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।


मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग एथलीट एशियन गेम्स की तैयारी के लिए उस विदेशी कोच की देखरेख में ट्रेनिंग ले रहा था। पुलिस के अनुसार, उस विदेशी नागरिक को एशियन गेम्स के लिए भारतीय एथलीटों को ट्रेनिंग देने के लिए कोच के तौर पर नियुक्त किया गया था। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। वे अभी इस मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।

    क्या कहता है POCSO कानून

यह 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाला विशेष कानून है। इसमें यौन उत्पीड़न, यौन हमला और अन्य यौन अपराधों के लिए कड़े प्रावधान हैं। मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान है। जरूरत होने पर FIR दर्ज होने से पहले भी बच्चे की मेडिकल जांच कराई जा सकती है और इसके लिए बच्चे के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी का प्रावधान है।

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