Last Updated: September 25, 2026

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नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए CM उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में विधेयक पेश किया

September 25, 2026

नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए CM उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में विधेयक पेश किया

जम्मू/श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, जो आवास एवं शहरी विकास विभाग का प्रभार भी संभाल रहे हैं, आज विधानसभा के चल रहे शरद सत्र में जम्मू-कश्मीर नगर पालिका अधिनियम, 2000 में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया। मुख्यमंत्री ने सदन में जम्मू-कश्मीर नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। यह विधेयक विधानसभा में विधेयक संख्या 10 वर्ष 2026 के रूप में लाया गया है।

सरकारी जानकारी के अनुसार विधेयक को पहले ही सरकारी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। नगर पालिका अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित मौजूदा कानूनी प्रावधानों में बदलाव किए जाने का रास्ता खुला है। विधेयक पेश किए जाने के बाद सदन में इस पर आगे की विधायी प्रक्रिया के तहत चर्चा और विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधेयक पेश किए जाने के दौरान विधानसभा का शरद सत्र जारी था। सरकार की ओर से विधेयक का उद्देश्य और इसमें प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित विस्तृत प्रावधान सदन की प्रक्रिया के दौरान सामने आएंगे।सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में फिलहाल विधेयक के विशिष्ट संशोधनों का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया गया है। विधेयक के प्रकाशन के बाद विधानसभा में इसकी आगे की प्रक्रिया के दौरान इसके प्रावधानों पर चर्चा होगी।

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