moga-restricts-sale-of-pregabalin-300-mg-capsules : मोगा। नशे के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रीगाबालिन 300 एमजी कैप्सूल की बिक्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। डीसी सागर सेतिया ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए दवा की बिक्री डॉक्टर की पर्ची और निर्धारित रिकॉर्ड के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। आदेश 6 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे। श्री सागर सेतिया ने बताया कि यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज को प्रीगाबालिन का कैप्सूल या गोली लिखता है, तो संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा वह दवा केवल उतने ही दिनों के लिए दी जाएगी, जितने दिनों के लिए डॉक्टर ने पर्ची पर लिखी है। पर्ची पर इस संबंध में स्टांप भी लगाई जाएगी और वह पर्ची केवल 7 दिनों के लिए ही वैध होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई केमिस्ट इस कैप्सूल या गोली की 75 एम.जी. से अधिक मात्रा की दवा अपने पास रखना चाहता है, तो वह इस संबंध में ड्रग विभाग को सूचित करेगा।
प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में इसका रिकॉर्ड ड्रग विभाग को उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने डॉक्टरों को भी सुझाव दिया कि जहां बहुत जरूरी हो, वहीं मरीज को इस कैप्सूल या गोली की 75 एम.जी. से अधिक मात्रा लिखी जाए और इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। बिना रिकॉर्ड के इसकी बिक्री और खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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