
शिमला। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस को न्यायालय में अहम सफलता मिली है। पुलिस थाना ढली में दर्ज चरस तस्करी के मामले में आरोपी पलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, शिमला ने 12 अक्टूबर 2026 को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी पलविंदर सिंह पुत्र हरविंदर सिंह, निवासी मशोबरा, जिला शिमला के कब्जे से करीब 107 ग्राम चरस बरामद की गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना ढली में अभियोग संख्या 06/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्वेषण किया और जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया। पुलिस की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का पक्ष रखा।
पुलिस के अनुसार, साक्ष्य-आधारित जांच और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
शिमला पुलिस का कहना है कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जांच को साक्ष्य-आधारित बनाने और न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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