Last Updated: October 20, 2026

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दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए जालंधर में 20 लाइसेंस, ड्रॉ 29 को

October 20, 2026

दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए जालंधर में 20 लाइसेंस, ड्रॉ 29 को

Jalandhar to Issue 20 Temporary Firecracker Sale Licences : जालंधर। दीपावली के मद्देनजर पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने 20 अस्थायी लाइसेंस जारी करने की घोषणा की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमनिंदर कौर के अनुसार, लाइसेंसों का आवंटन 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।

इच्छुक आवेदक 21 से 27 अक्टूबर 2026 तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदक का जालंधर जिले का निवासी होना और कम से कम 18 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। पटाखों की अस्थायी दुकानें गांव राउवाली, पठानकोट रोड पर निर्धारित स्थान पर लगाई जाएंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री से संबंधित न्यायालय या सरकार के आदेशों में बदलाव होने पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अमनिंदर कौर ने बताया कि लाइसेंसों का ड्रॉ 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री संबंधी आदेशों में कोई संशोधन या बदलाव किया जाता है तो उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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