Last Updated: October 21, 2026

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दिल्ली हाई कोर्ट ने खान मार्केट हत्याकांड के दो आरोपियों को दी जमानत

October 21, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने खान मार्केट हत्याकांड के दो आरोपियों को दी जमानत

नई दिल्ली [भारत]: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में खान मार्केट में अप्रैल 2023 में हुई आकाश की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है। यह घटना लड़कों के दो गुटों के बीच आपसी रंजिश के कारण हुई थी। खान मार्केट इलाके में लोकनायक भवन के पास, विरोधी गुट के एक लड़के ने कथित तौर पर आकाश (उम्र लगभग 19 वर्ष) की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।

हाई कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि और मुकदमे की धीमी गति को देखते हुए सौरभ रावत और अंकित कुमार को जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने एक अन्य आरोपी, करण राय की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस संजीव नरूला ने सौरभ रावत और अंकित कुमार को 25,000 रुपये के निजी मुचलके (बेल बॉन्ड) और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि (श्योरिटी बॉन्ड) जमा करने की शर्त पर जमानत दी।

बेंच ने कहा, “आरोपों और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों – जिसमें CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बरामदगी और पुरानी रंजिश से जुड़े साक्ष्य शामिल हैं – पर विचार करने के बाद, कोर्ट का मानना ​​है कि इन आवेदकों को जेल में रखना अब जरूरी नहीं है। उनकी रिहाई से जुड़े जोखिमों को उचित शर्तें लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है।”

17 अक्टूबर को जस्टिस नरूला ने आदेश दिया, “इस प्रकार, जमानत याचिकाएं मंजूर की जाती हैं। आवेदकों, सौरभ रावत और अंकित कुमार को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें (श्योरिटी) जमा करके नियमित जमानत पर रिहा हो सकते हैं।”

कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जेल में बिताई गई अवधि और मुकदमे की प्रगति काफी मायने रखती है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी गौर किया कि दोनों आवेदक तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

अप्रैल 2024 में आरोप तय किए गए थे, और अभियोजन पक्ष ने 58 गवाहों का हवाला दिया है।

बेंच ने कहा कि कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि अब तक बहुत कम गवाहों से ही पूछताछ हो पाई है, और कथित साजिश से जुड़े अहम सबूतों सहित कई अन्य साक्ष्यों को अभी रिकॉर्ड किया जाना बाकी है। “इसलिए, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मुकदमा जल्द ही पूरा हो जाएगा।” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह समझती है कि हत्या के मामले में, न तो लंबे समय तक हिरासत में रहना और न ही मुकदमे में लगने वाला संभावित समय, अपने आप में जमानत देने का आधार बन सकता है।

न्यायमूर्ति नरूला ने अपने फैसले में कहा, “हालांकि, यहां देरी सिर्फ एक अनुमान नहीं है। आरोप तय होने के बाद से मुकदमा काफी लंबे समय से लंबित है, जबकि दोनों आवेदकों ने पहले ही काफी लंबा समय जेल में बिता लिया है। इस अवधि के महत्व का आकलन, मामले में उनकी भूमिका, अब तक दर्ज किए गए सबूतों और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।”

बेंच ने गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका पर भी विचार किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दोनों समूहों के बीच पुरानी रंजिश है, और मकसद तथा साजिश से जुड़े कई गवाहों से अभी पूछताछ होनी बाकी है।

अदालत ने कहा कि राज्य और शिकायतकर्ता द्वारा जताई गई चिंता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि, अदालत के सामने ऐसा कोई ठोस उदाहरण नहीं आया है जिससे पता चले कि किसी आवेदक ने गवाह को प्रभावित करने या डराने-धमकाने की कोशिश की हो।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 16 अप्रैल 2023 को खान मार्केट के पास लगभग 19 वर्षीय आकाश की हत्या कर दी गई। अभियोजन के अनुसार, दो समूहों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी, जिनमें से एक समूह में मृतक भी शामिल था। इससे पहले हुई एक झड़प के बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर विरोधी समूह के सदस्यों पर हमला करने की साजिश रची।

घटना की शाम, कई लोग सुजान सिंह पार्क के पास इकट्ठा हुए और खान मार्केट की ओर गए, जहां आकाश पर हमला किया गया और उसे चाकू मार दिया गया। उसे RML अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत कई जगह चाकू लगने के कारण हुए शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव (हेमरेज) की वजह से हुई।

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