
रामपुर/शिमला। त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए शिमला पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस थाना रामपुर की टीम ने तलई क्षेत्र में एक दुकान पर दबिश देकर बिना वैध लाइसेंस के पटाखे भंडारित करने के मामले में दुकानदार के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, दुकानदार पटाखों के भंडारण से संबंधित कोई वैध लाइसेंस अथवा अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 अक्तूबर 2026 को पुलिस थाना रामपुर की टीम नोगली क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दीपक बंसल निवासी रामपुर ने तलई स्थित अपनी दुकान में पटाखे अवैध रूप से भंडारित कर रखे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मामले की पुष्टि के लिए संबंधित दुकान पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान पुलिस ने दुकानदार से पटाखों के भंडारण के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस और अनुमति दिखाने को कहा। हालांकि, दुकानदार इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना रामपुर में अभियोग दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में अभियोग संख्या 119/2026 दिनांक 28 अक्तूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगामी जांच जारी है।
सुरक्षा के मद्देनजर चलाया जा रहा अभियान
त्योहारी सीजन में पटाखों की मांग बढ़ने के कारण इनके सुरक्षित भंडारण और बिक्री को लेकर प्रशासन एवं पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। पटाखों का अनुचित तरीके से भंडारण आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। ऐसे में पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखे रखने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
📍 Location: शिमला (शिमला)
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