Last Updated: October 29, 2026

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आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत

October 29, 2026

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत

यूपी डेस्कः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करने का आदेश भी दिया है। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने की। अदालत के इस फैसले से आजम खान और उनके बेटे को जमानत के मामले में राहत मिली है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने दो पैन कार्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। दोनों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जमानत मिली, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने उनकी सजा को निलंबित करने का भी आदेश दिया। हालांकि, दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्हें जमानत और सजा निलंबित होने से राहत मिली है, लेकिन अदालत ने उन्हें दोषसिद्धि से राहत नहीं दी है। इस तरह हाईकोर्ट के फैसले से दोनों को कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले में दोषसिद्धि को रोकने की उनकी मांग खारिज हो गई है।

क्या है दो पैन कार्ड का मामला
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर दो पैन कार्ड होने से जुड़ा है। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसे आजम खान और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।दोनों ने अपनी याचिका में सजा पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग की थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में भी ED की कार्रवाई
आजम खान से जुड़ा एक अन्य मामला भी हाल ही में चर्चा में रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन और इमारतों को अटैच किया था। यह यूनिवर्सिटी आजम खान से जुड़ी हुई है। इस मामले में ED की कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

हाईकोर्ट के फैसले से आजम खान को क्या राहत मिली
दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत मिल गई है। अदालत ने उनकी सजा निलंबित करने का आदेश भी दिया है। लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज होने के कारण उन्हें इस मामले में पूरी कानूनी राहत नहीं मिली है। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले से दोनों को जमानत के मामले में राहत मिली है, जबकि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई है।

 

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