
शिमला। जिला शिमला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए दो और व्यक्तियों को PIT ND&PS अधिनियम के तहत निरुद्ध किया है। सक्षम प्राधिकारी की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को जारी निरोध आदेशों के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेज दिया है। दोनों व्यक्तियों को तीन महीने की अवधि के लिए निरुद्ध किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
पुलिस के अनुसार निरुद्ध किए गए व्यक्तियों में पहला आरोपी प्रिंस देष्टा (28) पुत्र रमेश चंद निवासी गांव सांजी, डाकघर समोली, तहसील चिढ़गांव, जिला शिमला है। आरोपी के खिलाफ ND&PS अधिनियम के तहत पहले से पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की अनुपालना करते हुए उसे 31 अक्टूबर को निरुद्ध किया और तीन महीने की अवधि के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में रखा है।
वहीं, दूसरा आरोपी अभिलाष पुत्र रजनीश निवासी गांव शरोली, डाकघर कोकिनाला, तहसील कोटखाई, जिला शिमला है। उसके खिलाफ भी ND&PS अधिनियम के तहत पहले से तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे 30 अक्टूबर को निरुद्ध कर तीन महीने की अवधि के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेजा है।
इस तरह दोनों आरोपियों के खिलाफ ND&PS अधिनियम के तहत कुल आठ मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने PIT ND&PS अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत यह निवारक कार्रवाई की है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक लगाना और उनके द्वारा भविष्य में इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना है।
42 व्यक्तियों पर हो चुकी है कार्रवाई
जिला शिमला पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक PIT ND&PS अधिनियम के तहत कुल 42 व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा चुका है। पुलिस लगातार नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। ND&PS अधिनियम के तहत नियमित कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ PIT ND&PS अधिनियम के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि नशे की तस्करी के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विशेष रूप से बार-बार नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिमला जिले में नशा तस्करी को रोकने के लिए ND&PS अधिनियम के साथ PIT ND&PS अधिनियम के तहत भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
📍 Location: शिमला (शिमला)