Last Updated: November 3, 2026

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कुल्लू दशहरा: पार्किंग स्थल की 3 नवंबर को होगी नीलामी

November 3, 2026

कुल्लू दशहरा: पार्किंग स्थल की 3 नवंबर को होगी नीलामी

Kullu Dussehra Parking Site Auction on November 3 : कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 के दौरान जिला पुस्तकालय के समीप स्थित पार्किंग स्थल का आवंटन 3 नवंबर को खुली बोली के माध्यम से किया जाएगा। नीलामी सुबह 11 बजे बचत भवन, कुल्लू में होगी। पार्किंग स्थल के लिए न्यूनतम बोली 75 हजार रुपये (जीएसटी सहित) निर्धारित की गई है। इच्छुक बोलीदाताओं को 10 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। आवंटन 3 से 22 नवंबर तक की अवधि के लिए किया जाएगा।

यह नीलामी प्रातः 11 बजे बहुउद्देशीय भवन (बचत भवन), कुल्लू की ऊपरी मंजिल पर होगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं प्लॉट आवंटन समिति के अध्यक्ष रोहित शर्मा ने बताया कि उक्त पार्किंग स्थल का आवंटन 3 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित शर्तों के अनुसार नीलामी में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता को 10 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में उपायुक्त एवं उपाध्यक्ष, दशहरा उत्सव समिति, कुल्लू के नाम जमा करवानी होगी।

यह राशि 3 नवंबर को प्रातः 11 बजे बहुउद्देशीय भवन (बचत भवन), कुल्लू के सभागार में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता को छोड़कर अन्य सभी प्रतिभागियों की प्रतिभूति राशि उसी दिन वापस कर दी जाएगी। पार्किंग स्थल के लिए न्यूनतम बोली राशि 75 हजार रुपये जीएसटी सहित निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पहचान पत्र बनाने के लिए 100 रुपये तथा रखरखाव के लिए 5 हजार रुपये की राशि देय होगी। सफल बोलीदाता को बोली की पूरी राशि 24 घंटे के भीतर जमा करवानी अनिवार्य होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग स्थल का आवंटन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित स्थल से अधिक क्षेत्र में कब्जा करने की अनुमति नहीं होगी।

नियमों की अवहेलना करने पर दुकान का आवंटन रद्द करने के साथ चालान भी किया जा सकता है। पार्किंग स्थल की प्रतिभूति राशि 22 नवंबर 2026 के बाद संबंधित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीलामी में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को दशहरा समिति द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिला दंडाधिकारी एवं दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष को बिना कोई कारण बताए आवंटन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

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