Last Updated: November 5, 2026

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स्कूल बंद करो, शराब के बार खोलो…सोनम वांगचुक ने लद्दाख LG एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा

November 5, 2026

स्कूल बंद करो, शराब के बार खोलो…सोनम वांगचुक ने लद्दाख LG एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधा

लेह: क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग (HIAL) को फ्यांग में डेजर्ट फ्लावर स्कूल में एक्टिविटी रोकने का निर्देश देने वाले एक नोटिस पर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी आलोचना की है, जब तक कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट इस मामले का फैसला नहीं कर लेता।

सोशल मीडिया पर वांगचुक ने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन को ‘शाही फरमान’ बताया और ‘स्कूल बंद करो और शराब के बार खोलो’ कहकर उसकी प्रायोरिटी पर सवाल उठाए।

यह विवाद लेह के तहसीलदार ऑफिस से जारी एक नोटिस के बाद हुआ है, जिसमें वांगचुक और गीतांजलि जे अंगमो द्वारा को-फाउंडेड HIAL से कहा गया है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता या आगे के निर्देश जारी नहीं कर देता, तब तक वह स्कूल में आगे कोई एक्टिविटी न करे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेशन ने संबंधित अथॉरिटीज से जरूरी सहमति, क्लीयरेंस या अप्रूवल के बिना क्लास और दूसरी एक्टिविटी शुरू करने का हवाला दिया। नोटिस में 22 सितंबर को लेह के डिप्टी कमिश्नर को अंगमो की तरफ से दी गई रिक्वेस्ट का भी जिक्र था, जिसमें स्कूल की मैनेजिंग कमिटी के प्रस्तावित सदस्यों के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या क्लीयरेंस मांगा गया था।

वांगचुक ने HIAL के काम का बचाव करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूशन को भारत की पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एजुकेशन, लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और TIME मैगजीन से अपने TIME 100 क्लाइमेट सॉल्यूशंस इनिशिएटिव के जरिए पहचान मिली थी। इंटरनेट/न्यूज में हमारे स्कूल के बारे में बहुत रायता फैला हुआ है और सवाल किया कि पहचान मिलने के बावजूद इंस्टीट्यूशन बंद होने का सामना क्यों कर रहा है।

उन्होंने उन मीडिया ऑर्गनाइजेशन से भी अपील की, जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था कि वे HIAL के जवाब को जगह दें, कवरेज में फेयरनेस की मांग की और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भारत की स्थिति का जिक्र किया।

यह विवाद डेजर्ट फ्लावर स्कूल में एक्टिविटीज़ के भविष्य को HIAL और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बड़े टकराव के सेंटर में लाता है। नोटिस में एडमिनिस्ट्रेशन का रुख यह है कि कोर्ट के फैसले या आगे के निर्देशों तक स्कूल की एक्टिविटीज सस्पेंड रहनी चाहिए।

📍 Location: Srinagar (Srinagar)

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