Last Updated: October 3, 2026

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ओला इलेक्ट्रिक CEO भाविश अग्रवाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, इंजीनियर आत्महत्या से जुड़ा है मामला

October 22, 2025

ओला इलेक्ट्रिक CEO भाविश अग्रवाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, इंजीनियर आत्महत्या से जुड़ा है मामला

ऑटो डेस्क: ओला इलेक्ट्रिक के एक इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बेंगलुरु पुलिस को आदेश दिया है कि जांच के नाम पर भाविश अग्रवाल, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी और सीनियर एग्जीक्यूटिव सुब्रत कुमार दास को परेशान न किया जाए।

कोर्ट का आदेश

जस्टिस मोहम्मद नवाज ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन जांच की आड़ में किसी भी तरह की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। यह मामला सुबरमण्यपुरा पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में दर्ज है।

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क्या है पूरा मामला?

ओला इलेक्ट्रिक के 38 वर्षीय इंजीनियर के. अरविंद ने 28 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के चिक्कलसांद्रा इलाके में अपने अपार्टमेंट में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। उन्हें तुरंत महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अरविंद ने अपने सुसाइड नोट में कंपनी के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि कंपनी में उन्हें बार-बार बेइज्जत किया गया, अनुचित दबाव डाला गया और समय पर सैलरी भी नहीं दी गई।

परिवार का आरोप

मृतक इंजीनियर के बड़े भाई के. अश्विन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के कुछ अधिकारियों ने उनके भाई को इतना मानसिक रूप से परेशान किया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भाविश अग्रवाल और सुब्रत कुमार दास सहित अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment to Suicide) का केस दर्ज किया।

ओला इलेक्ट्रिक का पक्ष

इस पूरे मामले पर ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि अरविंद ने कंपनी में तीन साल काम किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी तरह की हैरासमेंट या दबाव की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। कंपनी का कहना है कि अरविंद का पद ऐसा था, जिसमें उनका सीधे टॉप मैनेजमेंट से कोई संपर्क नहीं होता था।

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जांच जारी

ओला इलेक्ट्रिक ने FIR को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामला फिलहाल विचाराधीन है। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब पुलिस जांच तो जारी रखेगी, लेकिन भाविश अग्रवाल और अन्य अधिकारियों से बिना वजह पूछताछ या परेशान नहीं किया जा सकेगा।

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