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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा… इतने रुपए का लगाया जुर्माना

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया गया है। उनके साथ उनके भाई मंसूर अंसारी को भी अदालत ने दोषी करार दिया है। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 2 साल की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

दरअसल, मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना कि अब्बास अंसारी ने चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी दी थी, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। यह मामला उनके द्वारा की गई भड़काऊ और धमकी भरी बयानबाजी से जुड़ा है।

क्या था मामला?

अब्बास अंसारी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि “सरकारी अधिकारियों से एक-एक का हिसाब लिया जाएगा, पहले ट्रांसफर नहीं होंगे, पहले हिसाब होगा।” इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था और इसे धमकी व उकसावे वाली भाषा माना गया था। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करवाया था।

सजा पर सभी की निगाहें

अब चूंकि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है, ऐसे में अब सभी की निगाहें सजा के ऐलान पर टिकी हुई हैं। यह तय किया जाएगा कि अब्बास अंसारी और उनके भाई मंसूर अंसारी को जेल की सजा, जुर्माना, या दोनों मिलेंगे। अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) से विधायक हैं और पूर्व नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। उनके दोषी करार दिए जाने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसका असर पार्टी की छवि और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

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