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हमें मौत की सज़ा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है… सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा पर बोले सिख नेता गुरलाद सिंह

February 25, 2025

हमें मौत की सज़ा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है… सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा पर बोले सिख नेता गुरलाद सिंह

नेशनल डेस्क : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार हिंसा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सज्जन कुमार को दी गई दूसरी उम्रकैद की सजा है। वहीं सिख नेता गुरलाद सिंह ने अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, “हमें सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा चाहिए थी, हमें इस फैसले से संतुष्टि नहीं है। हम सरकार से अपील करेंगे कि वे उच्च न्यायालय में अपील करें और सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की घोषणा करें।”आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

 1 नवंबर 1984 को दिल्ली का है मामल 

यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाने से संबंधित है। इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग लगा दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती तौर पर पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की थी, बाद में इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था।

अदालत द्वारा सज्जन कुमार पर दोष तय

आपको बता दें कि अदालत ने 12 फरवरी 2025 को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, और दंगा फैलाने जैसी गंभीर धाराएँ शामिल हैं।

सिख नेता की प्रतिक्रिया

सिख नेता गुरलाद सिंह ने अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, “हमें सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा चाहिए थी, हमें इस फैसले से संतुष्टि नहीं है। हम सरकार से अपील करेंगे कि वे उच्च न्यायालय में अपील करें और सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की घोषणा करें।”

अदालत की कार्रवाई और जाँच टीम

इस मामले में न्यायिक कार्रवाई को तब और गति मिली जब जस्टिस जी.पी. माथुर कमेटी की सिफारिश पर विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया, जिसने 114 मामले फिर से खोलने की सिफारिश की थी, और इस मामले को भी दोबारा खोला गया। यह फैसला 1984 के सिख विरोधी दंगों में न्याय की उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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