Asaram Bapu : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम बापू (Asaram Bapu) को बड़ी रहात देते हुए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का निर्देश है कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम बापू (Asaram Bapu) सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा और अपने अनुयायियों से नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी हैं।
Supreme Court grants interim bail to self-proclaimed godman Asaram Bapu on medical grounds in a 2013 rape case. Supreme Court directs that Asaram shall not attempt to tamper with the evidence, and shall not meet his followers after he is released on interim bail. pic.twitter.com/aYWs2goGaE
— ANI (@ANI) January 7, 2025
बता दें, अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस ने आसाराम बापू (Asaram Bapu) के खिलाफ उनके जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जोधपुर की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम बापू (Asaram Bapu) को दोषी ठहराया था। वह 31 अगस्त 2013 से जेल में है और आसाराम बापू (Asaram Bapu) पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
इसे के बाद अप्रैल 2018 में आसाराम बापू (Asaram Bapu) काे राजस्थान के जोधपुर में 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया गया था। जोधपुर और गांधीनगर में बलात्कार के दोनों मामले 2013 में दर्ज किए गए थे। सजा से पहले आसाराम बापू (Asaram Bapu) एक लोकप्रिय धार्मिक गुरु थे। 1970 के दशक में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर अपना पहला आश्रम शुरू करने के बाद आसाराम बापू (Asaram Bapu) ने कई करोड़ का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया।